कुछ समय पहले की ही बात है जब भारतीय विमानों को लगातार बम से उड़ानें की घटनाएं सामने आई हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा अहम फैसला लिया गया है। सरकार के द्वारा Aircraft (Security) Rules, 2023 में संशोधन किया गया है। बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसपर 1 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसी कोई भी गलत जानकारी जिससे विमान की सुरक्षा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कई खबरें सामने आई थी जिनमें एक के बाद एक लगातार विमान को बम से उड़ानें की धमकी दी गई थी जिसके कारण एयरलाइंस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ी हो गए थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 दिसंबर को Ministry of Civil Aviation के द्वारा Aircraft (Security) Rules, 2023 में Section 30A और Rule 29A को शामिल किया गया है। नए नियमों के तहत आरोपियों पर ₹1 lakh, ₹50 lakh, ₹75 lakh या ₹1 crore तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।