परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने BS-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को Scrap कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली One-Time छूट को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल यह छूट 25% (निजी वाहनों पर) और 15% (वाणिज्यिक वाहनों पर) तक सीमित है, पर नए प्रावधान के तहत इसे 50% तक ले जाने की तैयारी है।
क्यों ज़रूरी है यह कदम?
- अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों (BS-2 या उससे पहले) को सड़कों से हटाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- पुरानी गाड़ी Scrappage के बाद नई गाड़ी खरीदने को प्रोत्साहित करना, ताकि देश में स्वच्छ और आधुनिक वाहनों का बेड़ा तैयार हो सके।
क्या कहती है मसौदा अधिसूचना?
- परिवहन मंत्रालय ने 24 जनवरी को मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 50% तक की छूट उन सभी वाहनों (वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दोनों) पर लागू होगी, जो BS-2 मानक के अंतर्गत आते हैं या उस से पहले के मानक के हैं।
- यह नियम उन वाहनों पर लागू होगा जिन्हें Scrap कर नया वाहन खरीदने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- अधिसूचना के अनुसार, यह छूट भारतीय सड़क परिवहन वाहन नियम और भविष्य में आने वाले BS-2 वाहनों पर भी लागू होगी (या जो भी नियम प्रशासन तय करे)।
अभी क्या है व्यवस्था?
- निजी पुरानी गाड़ी को Scrap करने के बाद नया वाहन लेने पर मोटर वाहन कर में 25% की छूट मिलती है।
- वाणिज्यिक वाहन की बात करें तो यह छूट 15% तक सीमित है।
- सरकार चाहती है कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को तेजी से हटाया जाए, इसलिए छूट बढ़ाने की योजना है।
अगर यह नया प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पुरानी गाड़ी (BS-2 या उससे पहले के मानक वाली) को Scrap करवाकर नई खरीदने पर आपको मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में 50% तक छूट मिल सकती है। इससे न सिर्फ वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण भी साफ़ रहेगा। अंतिम अधिसूचना आने के बाद ही यह योजना पूरी तरह लागू होगी।