प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ और नए नियम लगाए गए हैं जिससे कंपनियां उनके हक, सैलरी और उनके साथ किए जाने वाले प्रॉमिस को पूरा करें अगर ऐसा कंपनियां नहीं करती हैं तो अब और कड़ा मुआवजा कामगारों को कंपनियों के तरफ से मुहैया कराया जाएगा.
अगर आप यूएई में किसी मेनलैंड कंपनी में काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो घबराएँ नहीं। यूएई के कानून आपके हक में हैं और आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं।
कंपनियों की गलत हरकतें क्या हो सकती हैं?
- बिना वर्क परमिट के आपको नौकरी पर रखना
- काम दिलाने का वादा करके काम न देना
- वर्क परमिट का गलत इस्तेमाल करना
- कंपनी बंद करते समय कर्मचारियों के हक का ध्यान न रखना
- नाबालिग बच्चों से काम करवाना
आप पर क्या असर पड़ सकता है?
अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई भी गलती करती है, तो उसे 50,000 से 200,000 दिरहम तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, दूसरे कई कानून भी हैं जो आपको सुरक्षा देते हैं।
आप क्या कर सकते हैं?
- शिकायत दर्ज करें: अगर आप पर गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन (MOHRE) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- सामूहिक शिकायत: अगर आपके साथी कर्मचारी भी परेशान हैं, तो आप सब मिलकर सामूहिक शिकायत भी कर सकते हैं।
- इंस्पेक्टर से संपर्क: MOHRE के इंस्पेक्टर कंपनियों की जाँच करते हैं और गलत कामों का पता लगाते हैं। आप उनसे भी मदद मांग सकते हैं।