आज हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जो हाल ही में सुर्खियों में रही। भारतीय संसद के लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक-2024 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक से बैंक खाताधारकों को अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ने की अनुमति प्राप्त होगी। यह निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया और दावा किया गया कि इससे बैंकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत होगा।
इस विधेयक में भारत के बैंकिंग कानूनों में व्यापक संशोधन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि अब प्रति बैंक खाते के लिए नॉमिनी की संख्या एक से बढ़ाकर चार कर दी गई है। यह बदलाव जमाकर्ताओं और बैंक लॉकर धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके निवेश सुरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा, व्यक्तियों के लिए “पर्याप्त ब्याज” की सीमा को भी संशोधित किया जाएगा। जहां पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।
विधेयक में बैंकों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अब रिपोर्ट्स पखवाड़े, महीने या तिमाही के आखिरी दिन जमा करनी होंगी, जिससे डेटा की एकरूपता बनी रहे।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ये बदलाव उनके 2023-24 के बजट भाषण का हिस्सा हैं और इनसे बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता आएगी। हालांकि, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कुछ नोकझोंक भी हुई। भाजपा के संबित पात्रा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी से विपक्ष में नाराजगी देखी गई।
तो यह थी इस विधेयक से जुड़ी खास बातें। अगर आप बैंक खाताधारक हैं या बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।