सऊदी में Ministry of Health के द्वारा कामगारों के लिए नई अपडेट जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को कहा गया है कि उन्हें किसी भी अवैध तरीके से सीक लीव जारी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा।
लगाया जाएगा जुर्माना
अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के तौर पर आरोपी पर 100,000 riyals का जुर्माना लगाया जा सकता है या एक साल तक की जेल हो सकती है।
यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें सीक लीव ‘Sehhaty’ platform के जरिए प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए उनके पास मेडिकल रिपोर्ट और नियोक्ता के सहमति होनी चाहिए। यह साफ-साफ कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही यह सारा काम होना चाहिए। इसी की मदद से sick leave management और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल होना चाहिए।