रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक संशोधन प्रस्ताव को वित्त विधेयक में पेश करेंगी। इस संशोधन के तहत, करदाताओं को 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत लंगटर्म पूंजीगत लाभ (LTCG) दर बिना इंडेक्सेशन के या 20 प्रतिशत दर के साथ इंडेक्सेशन के विकल्प का चयन करने का अधिकार होगा।
करदाताओं के लिए विकल्प
वित्त विधेयक, 2024 में संशोधनों के अनुसार, 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HuF) नई योजना [12.5 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन] और पुरानी योजना [20 प्रतिशत इंडेक्सेशन के साथ] के तहत अपने करों की गणना कर सकते हैं और जो भी कर कम हो, उसे चुका सकते हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर की चिंता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय के पीछे रियल एस्टेट सेक्टर से मिले विरोध की अहम भूमिका है। इस सेक्टर के हितधारकों ने केंद्र सरकार को आगाह किया था कि बजट 2024 में प्रस्तावित इंडेक्सेशन नियम से सेक्टर की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बजट 2024 में इंडेक्सेशन नियम
निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत हालिया यूनियन बजट में, संपत्तियों पर LTCG कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था, जबकि 1 अप्रैल, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन का लाभ हटाने का प्रस्ताव दिया गया था। इंडेक्सेशन करदाताओं को मुद्रास्फीति के लिए अधिग्रहण लागत को समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे कुल कर राशि कम हो जाती है।