हर साल की तरह, इस बार भी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे बचा सकते हैं अपना इनकम टैक्स?
Income Tax Refund:
चुनावी मौसम खत्म हो चुका है और सरकार कौन बनाएगा, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। NDA ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन इसके बीच, आपको Income Tax Return (ITR) का ध्यान रखना चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ITR फाइल करने से पहले, आपको यह जानना जरूरी है कि आप अधिकतम इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं?
2.50 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं:
पुराने टैक्स रेजीम के तहत, 2.50 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे आप 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी टैक्स से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
इनकम टैक्स लायबिलिटी कम करने के टिप्स:
- 10.50 लाख रुपये की इनकम पर कैसे बचें टैक्स: सबसे पहले, आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम 10.50 लाख से घटकर 10 लाख रह जाएगी।
- Section 80C का फायदा उठाएं: 10 लाख की इनकम से आप सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की सेविंग्स क्लेम कर सकते हैं। LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि, बच्चों की ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड्स (ELSS) और EPF में की गई इन्वेस्टमेंट शामिल है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 8.50 लाख रह जाएगी।
- Section 24B का फायदा उठाएं: इसके बाद, आप होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर 2 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 6.50 लाख रह जाएगी।
- Section 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस: आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं, तो उनका 50 हजार रुपये का प्रीमियम भी क्लेम किया जा सकता है। ऐसे में 75 हजार रुपये का क्लेम करके टैक्सेबल इनकम 5.75 लाख रह जाएगी।
- NPS में इन्वेस्ट करें: आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे 80CCD (1B) के तहत क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रह जाएगी।
- दान करें: अगर आप किसी संस्था या ट्रस्ट को 25 हजार रुपये दान करते हैं, तो आप सेक्शन 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं, और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रह जाएगी।
- टैक्स दरें: 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। लेकिन सरकार इसमें छूट देती है, जिससे आपका टैक्स जीरो हो जाता है।
पुराना टैक्स रेजीम:
पुराने टैक्स रेजीम के तहत, 2.50 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स, और 10 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स का प्रावधान है।
अब जब आपको ये सारी जानकारी मिल गई है, तो देर मत कीजिए और समय पर ITR फाइल कीजिए। टैक्स का बोझ कम करने के ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे!