2000 रुपये नोट बदलने से पहले RBI के सारे 12 गाइडलाइन पढ़ लें. नहीं बदलने से भी नहीं आएगा दिक़्क़त

Lov Singh20 May 20232 min read4 viewsFinance

क्या 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे ? –

हां। 2000 रुपए के बैंक नोट की वैधता की स्थिति बनी रहेगी।

क्या सामान्य लेन-देन के लिए अभी 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है ?

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हां, लोग अपने लेन-देन के लिए • 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में भी प्राप्त करते रह सकते हैं। हालांकि, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा कर दें या फिर बदल लें।

ये नोट क्यों वापस लिए जा रहे हैं?

रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी की वजह से ये नोट वापस लिए जा रहे हैं। 2000 रुपये के ज्यादातर नोट मार्च 2017 के छपे हुए थे। आरबीआई का कहना है कि नोटों का जीवन 4-5 साल का होता है, पुराने हो जाने की वजह से नोट वापस लिए जा रहे हैं।

क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

रिजर्व बैंक लोगों को अच्छी गुणवत्ता के नोट ही देना चाहता है। पुराने और खराब हो चुके नोटों को इस नीति के तहत वापस लिया जाता है।

लोगों को 2000 रुपये के नोटों का क्या करना चाहिए?

लोग इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में रहेगी। साथ ही इन्हें बदलने की सुविधा आरबीआई के निर्गम विभागों वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है।

क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है ?

बैंक में नियमानुसार किसी तरह के प्रतिबंध बिना ये जमा किए जा सकेंगे।

क्या बैंक खाता धारक अपने बैंक की शाखाओं से ही 2000 रुपये के नोट बदल सकेगा?

नहीं, एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपये तक 2000 के नोटों को बदल सकता है।

यदि किसी को व्यवसाय या दूसरी जरूरतों के लिए 20,000 से ज्यादा नकद चाहिए तो?

वे अपने बैंक खातों में बिना प्रतिबंध के 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। बाद में जमा रकम से अपनी जरूरत के लिए कैश निकाल सकते हैं।

क्या नोट बदलने की सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा ?

नहीं नोट बदलने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

क्या वरिष्ठ नागरिकों और दिव्योगों के लिए नोट बदलने की विशेष व्यवस्था होगी?

बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

यदि कोई बैंक 2000 रुपये का नोट बदलने या जमा करने से मना कर दे तो क्या करें?

शिकायत निवारण के लिए व्यक्ति पहले संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क कर सकता है। यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता है तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in ) पर शिकायत की जा सकती है।

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