केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी का ऐलान किया था. इसके तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को अब 42 दिन की लीव देने का फैसला किया गया है.

हालांकि, नई लीव पॉलिसी में सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कब इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सर्विस मिलेगी. डीओपीटी ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी है. अगर कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी. इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी.

30 दिन की मिलती है आकस्मिक अवकाश

मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी कैलेंडर ईयर में कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती हैं. वहीं किसी व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी, इसके नियम भी तय कर दिए गए हैं.

अप्रैल में लागू हो चुके हैं ये नियम

नई लीव पॉलिसी अप्रैल महीने से लागू हो चुकी है. डीओपीटी की ओर से दिए गए ज्ञापन में इन छुट्टियों की जानकारी दी गई है. हालांकि, इस नियम से कुछ कर्मचारियों को फायदा नहीं होगा. ये नियम केवल कुछ कर्मचारियों के लिए हैं. रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

Lov Singh

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