5 अप्रैल शनिवार को हैदराबाद पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसके तहत अगर किसी नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अब सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है और उन्हें किसी भी तरह से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और यातायात नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
लागू किया जाएगा नया नियम
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नाबालिगों को किसी भी प्रकार का मोटर वाहन चलाने की सख्त मनाही है। दरअसल इससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है जिसपर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो वाहन मालिक यानी कि जिसमें माता-पिता या अभिभावक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A के तहत, यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन का पंजीकरण 12 महीनों के लिए रद्द कर दिया जाता है। इतना ही नहीं वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगेगा उस नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए जरूरी है की माता-पिता इस तरह की गलती से बचें और अपन बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं।