भारत सरकार ने पेंशनधारकों के सामने रखा अनोखा विकल्प
भारत सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों के लिए नया विकल्प तैयार किया है जिसके तहत कुछ शर्ते हैं पूरी करने के बाद रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस से पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं लेकिन इसका लाभ 2003 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, आईए जानते हैं विस्तार से अन्य कर्मचारियों को किस प्रकार मिलेगा फायदा
विभाग का स्पष्टीकरण
केंद्र सरकार के ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ से आया अभिज्ञापन की अब सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में वापस जा सकते हैं।
किसको मिलेगा यह विकल्प
सरकार ने उन कर्मचारियों को एनपीएस से पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प दिया है, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवा में थे। इसके लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।
रिटायर कर्मचारियों के लिए स्पेशल अफर
जिन कर्मचारियों ने पहले ही सेवानिवृत्ति ली है और वे एनपीएस में हैं, उन्हें भी अब पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को अब मिलेगी ओपीएस में शामिल होने की सुविधा
‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ ने 20 अक्तूबर को ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों के लिए स्पष्ट किया गया है जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब ओपीएस में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर उन्होंने पहले ही एनपीएस का लाभ लिया है, तो उन्हें वह पैसा वापस करना होगा। इसके बाद ही वे ओपीएस के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय कर्मियों को पेंशन विकल्प की सुविधा
सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन ज्वाइनिंग 1 जनवरी, 2004 के बाद हुई, उन्हें ‘केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021)’ के तहत पेंशन पाने का एक बारगी विकल्प दिया जा रहा है। जो कर्मचारी इस विकल्प को निर्धारित तिथि तक चुनते नहीं हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ में शामिल रहेंगे। उन कर्मचारियों के लिए जो इस विकल्प की शर्तें पूरी करते हैं, आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
जो केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके पीछे वजह थी कि उनका चयन पहले हो चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग देर से मिली थी। इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों ने न्यायिक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालयों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के फैसले के बाद, सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया। कर्मचारियों को इस विकल्प को स्वीकार करने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया था।
महत्वपूर्ण जानकारी:
विषय | विवरण |
---|---|
विभाग | पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग |
आदेश की तारीख | मार्च 2023 |
विकल्प चयन की अंतिम तारीख | 31 अगस्त |
शर्तें | पहले से सेवा में होना, 2003 से पहले शामिल होना |
FAQs:
- क्या रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस से पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं?
हां, रिटायर्ड कर्मचारी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी।
- 31 अगस्त के बाद विकल्प चयन का क्या होगा?
31 अगस्त के बाद विकल्प चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 2003 के बाद सेवा में आए कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं?
नहीं, केवल वह कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल हुए थे, वही इससे लाभान्वित हो सकते हैं।