सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के नियमों में किए गए संशोधनों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पीपीएफ में किए गए बदलाव नए और पुराने दोनों खाताधारकों पर लागू होंगे। वहीं, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (टीडी) के संशोधित नियम केवल नए निवेशकों पर प्रभावी होंगे।
डाक विभाग ने इन योजनाओं के नियमों में 7 नवंबर को संशोधन किए थे। इसके बाद इन योजनाओं से जुड़े खाताधारकों में असमंजस बढ़ गया था और विभाग को लगातार सवाल प्राप्त हो रहे थे। खासकर पांच वर्षीय टीडी खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।
ब्याज दर में आएगा अंतरः
राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के संबंध में कहा गया है कि जो पांच वर्षीय खाते 10 नवंबर 2023 से पहले खोले गए हैं, उन्हें पूर्ववत नियमों के अनुसार छह माह बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है और उन्हें तय वार्षिक ब्याज देय होगा।
वहीं, जो खाते इस तिथि के बाद खोले गए हैं, उन्हें समय से पहले बंद करने पर डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा। बचत खाते की ब्याज दर चार फीसदी है ।
- संशोधनों का आधार: सरकार ने विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के नियमों में संशोधन किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पीपीएफ शामिल हैं।
- नए और पुराने खाताधारकों पर प्रभाव: इन संशोधनों का प्रभाव नए और पुराने दोनों प्रकार के खाताधारकों पर पड़ेगा।
- राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के नियम: इस योजना के नवीनीकृत नियम केवल नए निवेशकों पर लागू होंगे।
- संशोधन की तिथि: डाक विभाग ने इन योजनाओं के नियमों में 7 नवंबर को संशोधन किए थे।
- असमंजस की स्थिति: इन संशोधनों के बाद खाताधारकों में असमंजस बढ़ गया था, जिसके चलते विभाग को लगातार सवाल प्राप्त हो रहे थे।
- पांच वर्षीय टीडी खातों का स्पष्टीकरण: खासकर पांच वर्षीय टीडी खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।
- ब्याज दर में अंतर: 10 नवंबर 2023 से पहले खोले गए पांच वर्षीय खातों पर पूर्ववत नियमों के अनुसार ब्याज देय होगा, जबकि इस तिथि के बाद खोले गए खातों पर समय से पहले बंद करने पर डाकघर बचत खाते की ब्याज दर लागू होगी।
- बचत खाते की ब्याज दर: वर्तमान में डाकघर बचत खाते की ब्याज दर चार प्रतिशत है।