घरेलू कामगार को हायर करना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ख्याल
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप किसी घरेलू कामगार को हायर करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना होगा कि उसके पास वर्क परमिट होना जरूरी है। बिना वर्क परमिट वाले कामगार को हायर नहीं किया जा सकता है। Ministry of Human Resources and Emiratisation के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि नियोक्ता अगर ट्रायल के लिए भी अगर बिना परमिट वाले कामगार को हायर कर लेता है तो यह कानूनन अपराध है।
ट्रायल पीरियड में हायर कर बाद में रेजिडेंसी स्टेटस चेंज करने की नहीं होती है अनुमति
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रायल पीरियड के लिए नियोक्ता विजिट वीजा वाले कामगार को हायर कर लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में रेजिडेंसी स्टेटस को चेंज कर देंगे। लेकिन विजिट वीजा वाले कामगार को काम की अनुमति नहीं होती है।
लेकिन नियोक्ताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह बिना परमिट वाले कामगार को हायर न करें क्योंकि नियोक्ता कर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति घरेलू कामगारों के वर्क परमिट का अवैध इस्तेमाल करता है तो उस पर कम से कम Dh50,000 और ज्यादा से ज्यादा Dh200,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।