कैशलेस इलाज की मंजूरी एक घंटे में देनी होगी: IRDA
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमाधारकों को बड़ी राहत दी है। IRDA ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें अस्पताल द्वारा अनुरोध किए जाने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी। मरीज के भर्ती होने के बाद अस्पताल बीमा कंपनियों के पास कैशलेस इलाज शुरू करने के लिए अनुरोध भेजते हैं।
पहले लगते थे 10-12 घंटे
इसे मंजूरी देने में बीमा कंपनियां कभी-कभी 10-12 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा देती थीं। अब IRDA ने एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बीमा कंपनी को एक घंटे के भीतर नकदी रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा।
पहले जारी 55 सर्कुलर हुए निरस्त
इसके साथ ही IRDA ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर पहले जारी किए गए 55 सर्कुलर को निरस्त कर दिया है। IRDA का कहना है कि इस फैसले से दावा निपटान तेजी से होगा।