अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही
संयुक्त अरब अमीरात में उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जो बिना लाइसेंस के ही कुरान की टीचिंग करा रहे हैं। यह साफ-साफ कहा गया है कि बिना लाइसेंस के किसी भी तरह से कुरान की टीचिंग करना अवैध है। इसके लिए किसी भी संस्थान को लाइसेंस लेने की जरूरत होगी।
रविवार 2 जून को General Authority for Islamic Affairs, Endowments, और Zakat के द्वारा जूही नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाले डिजिटल प्लेटफार्म से कुरान की टीचिंग सेवा लेना खतरनाक साबित हो सकता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सेवाएं देने वाले टीचर के पास होती है कम जानकारी
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन कुरान की टीचिंग की सेवा देने वाले शिक्षकों को धार्मिक मामलों में कम जानकारी होती है इसलिए जरूरी है कि लाइसेंस वाली शिक्षक से ही शिक्षा ली जाए। नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद कही गई है। पकड़े जाने पर आरोपी को कम से कम 2 महीने की जेल और Dh50,000 का जुर्माना चुकाना होगा।