फिर से हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि NEET-UG 2024 की काउंसलिंग रुकेगी नहीं। कोर्ट ने शक्त शब्दों में कहा, “काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे नहीं रोकेंगे। अगर एग्जाम हो चुका है, तो सभी काम सही तरीके से होंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं।”
Center का महत्वपूर्ण बयान:
केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को सूचित किया कि National Testing Agency (NTA) द्वारा 1,563 NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों को दिए गए grace marks वापस ले लिए गए हैं। अब, इन उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा जो 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून को आएंगे। यहां छात्रों को खुद तय करना होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या grace marks के बिना सीधे counseling में भाग लेना चाहते हैं।
‘काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं’:
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि NEET-UG 2024 की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। कोर्ट ने कहा, “काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे नहीं रोकेंगे। अगर एग्जाम हो चुका है, तो सभी काम सही तरीके से होंगे।”
Center ने कोर्ट को क्या बताया?:
सरकारी-NTA ने बतलाया कि 1,563 उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को NEET-UG के दौरान हुए loss को compensate करने के लिए दिए गए grace marks की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। समिति ने फैसला किया कि 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के scorecards को रद्द किया जाएगा, जिन्हें grace marks दिए गए थे। इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा।
23 जून को फिर होगी परीक्षा, 30 जून को परिणाम:
सुप्रीम कोर्ट ने NTA के इस तर्क को रिकॉर्ड पर लिया कि 1,563 छात्रों की पुन: परीक्षा के लिए अधिसूचना आज ही जारी की जाएगी और संभवतः यह परीक्षा 23 जून को आयोजित होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया को जुलाई में बिना किसी बाधा के शुरू करने के लिए परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।