What if baggages lost in flight. पिछले महीने एक पैसेंजर ने दुबई से साउथ एशिया की यात्रा एक लोकल कैरियर के माध्यम से की। हमेशा की तरह, मैंने बोर्डिंग से पहले अपने सभी बैग अच्छे से सील कर लिए थे। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, तो देखा कि मेरे कुछ सामान, जैसे जूते और शर्ट्स, जिनकी कीमत Dh1,000 से ज्यादा थी, गायब थे। क्या वह अपने खोए हुए सामान की क्लेम कर सकता हूं? यह एयरलाइन जिम्मेदार है या एयरपोर्ट?
एयरलाइन की जिम्मेदारी
UAE का Federal Decree Law No. 50 of 2022 के अनुसार, जो भी एयरलाइन UAE से उड़ान भरती है या UAE में लैंड करती है, वह अपने यात्रियों के चेक-इन सामान के लिए जिम्मेदार होती है। Article 353(2) के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि चेक-इन सामान वह होता है जो यात्री द्वारा एयरलाइन को सौंपा गया हो।
नुकसान या चोरी की स्थिति में मुआवजा
Article 356(1) के अनुसार, एयरलाइन अपने यात्रियों के चेक-इन सामान को नुकसान पहुँचने या खो जाने की स्थिति में भी जिम्मेदार होती है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई दुर्घटना होती है जिससे सामान को नुकसान पहुँचता है, तो एयरलाइन उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य होती है।
मुआवजे की सीमा
Article 359(2) के अनुसार, अगर सामान खो जाता है या क्षतिग्रस्त होता है, तो एयरलाइन Dh500 प्रति किलो तक का मुआवजा देती है। हालांकि, अगर यात्री ने सामान की विशेष महत्वता का उल्लेख किया है और अतिरिक्त किराया भरा है, तो एयरलाइन उस बताए गए मूल्य के लिए जिम्मेदार होती है, जब तक कि एयरलाइन यह साबित न कर दे कि सामान का वास्तविक मूल्य उससे कम है।
क्लेम फाइल करने के अधिकार
Article 368 के अनुसार, यात्री निम्नलिखित अदालतों में सिविल क्लेम फाइल कर सकते हैं:
- जहाँ एयरलाइन का मुख्यालय स्थित है।
- जहाँ एयरलाइन की गतिविधि का मुख्य कार्यालय है।
- जहाँ यात्री और एयरलाइन के बीच ट्रेवल कॉन्ट्रैक्ट (एयर टिकट) हुआ है।
- यात्रा गंतव्य की अदालत।
अगला कदम
अपने एयर टिकट के नियम और शर्तें चेक करें और फिर संबंधित एयरलाइन को अपने खोए हुए सामान के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करें। अगर एयरलाइन सहयोग नहीं करती है, तो आप दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद जरूरी हो तो दुबई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं।