पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने अपने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। इन उत्पादों के निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे। पतंजलि ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया।
5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को निर्देश
कंपनी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस करने का निर्देश दिया है। मीडिया मंचों को निर्देश. इसके अलावा मीडिया मंचों को भी इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट में पतंजलि का बयान
कंपनी ने कोर्ट में बताया, “मीडिया मंचों को विज्ञापन वापस लेने को कहा गया है।”
कोर्ट का आदेश
पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को दो हफ्ते में एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।
प्रभावित उत्पादों की सूची
जिन उत्पादों की बिक्री रोकी गई है, उनकी सूची:
- Swasari Gold
- Swasari Vati
- Bronchom
- Swasari Pravahi
- Swasari Avaleh
- MuktaVati Extra Power
- Lipidom
- Bp Grit
- Madhugrit
- MadhunashiniVati Extra Power
- Patanjali Drishti Eye Drop
- Eyegrit Gold
- Livogrit
- Livamrit Advance