यूपीआइ पेमेंट करने वाले लोगों को बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस दौरान गलती होने की संभावना रहती है जिससे पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको जाना जरूरी है कि अगर कभी ऐसा हो कि गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर संपर्क करना चाहिए।
शिकायत दर्ज करने के बाद करें यह काम
इस बात की जानकारी दी गई है कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरकर इसकी जानकारी देनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की स्थिति में बैंक को 48 घंटे के अंदर रिफंड कराना होता है। बैंक को सारी जानकारी प्रदान करना जरूरी होता है।
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अगर बैंक शिकायत पर गौर नहीं करता है तो संबंधित बैंक के खिलाफ bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं।