मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की घोषणा: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक अहम घोषणा की है, जिसके अनुसार असम में अब आधार कार्ड के नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की आवेदन रसीद संख्या (ARN) जमा करनी होगी। यह कदम राज्य में नागरिकता की वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निर्णय का कारण:
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि आधार कार्ड के लिए राज्य में किए जा रहे आवेदनों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या से अधिक पाई गई है। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि राज्य में कई लोग ऐसे हैं, जिनकी नागरिकता संदिग्ध हो सकती है। इस समस्या को हल करने और वैध नागरिकों की पहचान के लिए यह अनिवार्यता लागू की गई है।
किन लोगों को छूट मिलेगी:
- 9.55 लाख लोगों को छूट: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन 9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, उन्हें इस नए नियम से छूट दी जाएगी।
- विदेशियों पर सख्ती: सरमा ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण करना है। पिछले दो महीनों में कई अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जो बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में रह रहे थे।
नए नियम का उद्देश्य:
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य असम में आधार कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वे लोग ही आधार कार्ड प्राप्त कर सकें, जो असली भारतीय नागरिक हैं। इससे न केवल नागरिकता संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।