पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय निवेश योजना है। यह योजना लंबे समय तक स्थिर कमाई और टैक्स लाभ के लिए जानी जाती है। PPF में छोटे-छोटे नियमित निवेश करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार एक अच्छा फंड बना सकते हैं।
कौन खोल सकता है PPF खाता?
PPF खाता किसी भी निवासी भारतीय नागरिक द्वारा खोला जा सकता है। इसके अलावा, कोई व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अभिभावक के रूप में भी खाता खोल सकता है।
नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे जो कि अनियमित PPF खातों को नियमित करने से संबंधित हैं।
PPF पर सरकार ने किया 1 अक्टूबर से Mazor Change लागू. इन लोगो को नहीं मिलेगा कोई भी ब्याज.
PPF पर ब्याज दर
वर्तमान में, PPF पर 7.1% की ब्याज दर मिलती है, जो पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है और यह दर सेक्शन 80C के तहत टैक्स से छूट प्राप्त करती है। यह ब्याज दर जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए है।
यदि PPF खाता धारक NRI बन जाता है
यदि कोई भारतीय निवासी PPF खाता खोलने के बाद NRI बन जाता है, तो वह अपने PPF खाते में इसके परिपक्वता तक निवेश कर सकता है, लेकिन यह खाते आगे नहीं बढ़ाए जा सकते।
न्यूनतम और अधिकतम निवेश
- न्यूनतम निवेश: 500 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष।
- अधिकतम निवेश: 1,50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष। यदि हर वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं किए जाते, तो PPF खाता निष्क्रिय हो जाएगा।
PPF खाता स्थानांतरित करना
PPF खाते को किसी अन्य बैंक या पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पुराने बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्रासंगिक दस्तावेज और शेष राशि का चेक/DD नए बैंक को भेजा जाता है।
PPF खाते पर लोन
PPF खाते पर लोन भी लिया जा सकता है। अगर लोन समय पर नहीं चुकाया जाता या आंशिक रूप से चुकाया जाता है, तो ब्याज दर 6% प्रति वर्ष हो जाएगी, जो पहले 1% प्रति वर्ष होती है।
मैच्योरिटी के बाद खाता जारी रखना
PPF खाता परिपक्व होने के बाद भी बिना नई जमा राशि के चालू रखा जा सकता है। ऐसे में जमा शेष राशि पर घोषित दरों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा, और आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार अपनी उपलब्ध राशि से कोई भी रकम निकाल सकते हैं।