इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का समय पर फाइल करना अनिवार्य है। इससे न केवल कानूनी दिक्कतों से बचा जा सकता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति को भी स्पष्ट बनाता है। हाल ही में, सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए ITR दाखिल करने की समय सीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है।
क्या है इस फैसले का महत्व?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को यह जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए कॉरपोरेट्स अब 31 अक्टूबर की बजाय 15 नवंबर तक अपने ITR फाइल कर सकते हैं।
पहले से बढ़ाई गई थी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा
इससे पहले, सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया था। यह बढ़ोतरी इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के तहत टैक्सपेयर्स पर लागू होगी।
जिनको नहीं मिलेगा डेडलाइन एक्सटेंशन का फायदा
हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन्स और ऑडिट लागू होते हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट और सेक्शन 92CE के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और इनको अपने ITR 31 अक्टूबर तक फाइल करना होगा।
फेस्टिव सीजन का असर
इस बढ़ोतरी का एक संभावित कारण फेस्टिव सीजन भी हो सकता है, ताकि कॉरपोरेट्स को त्योहारों के दौरान ITR फाइल करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, इस कदम से कॉरपोरेट्स को और अधिक समय मिलेगा ताकि वे आसानी से अपनी ITR दाखिल कर सकें।