भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एडलवाइस समूह की दो कंपनियों, ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा लिया है। यह प्रतिबंध 5 महीने पहले नियमों के उल्लंघन के कारण लगाए गए थे, लेकिन अब कंपनियों द्वारा जरूरी सुधार करने पर RBI ने उन्हें राहत दी है।
RBI के प्रतिबंधों का कारण
RBI ने एडलवाइस ARC को:
- सुरक्षा प्राप्तियों (SR) सहित वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण को रोकने का आदेश दिया था।
- SR होल्डिंग्स को वरिष्ठ और अधीनस्थ हिस्सों में पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था।
यह प्रतिबंध RBI अधिनियम, 1934 और SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत लगाए गए थे।
प्रतिबंध हटने का कारण
RBI ने अपने बयान में कहा कि एडलवाइस समूह की दोनों कंपनियों ने उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।
- सुधारों और प्रतिबद्धताओं से संतुष्ट होकर, RBI ने प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटा दिए।
आरबीआई की अन्य कार्रवाइयां
इस साल RBI ने कई कंपनियों पर कार्रवाई की, जिनमें शामिल हैं:
- JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- गोल्ड लोन और इक्विटी बाजार से संबंधित ऋण देने में अनियमितताओं के कारण कार्रवाई की गई।
- IIFL फाइनेंस
- ऋण वितरण में गड़बड़ियों के चलते RBI ने कार्रवाई की।
SARFAESI अधिनियम क्या है?
SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) एक ऐसा कानून है जो वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों की संपत्तियों को जब्त कर बेचने का अधिकार देता है।