रमजान का महीना अब जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात में चैरिटेबल एक्टिविटी के दौरान अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा मस्जिद और अलग-अलग इलाकों में खाना डोनेट किया जाता है।

अलग अलग तरीके से लोग करते हैं डोनेट
इस दौरान लोगों के द्वारा अलग-अलग तरह से डोनेशन दिया जाता है। कई बार लोग पैसे दान करते हैं,कई बार लोग खाना ताकि जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। इस दौरान कई लोगों के द्वारा इफ्तार मील की व्यवस्था की जाती है। इफ्तार मील के लिए परमिट लेने की आवश्यकता होती है। बिना परमिट के इफ्तार मील की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर करीब Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। Islamic Affairs and Charitable Activities Department (IACAD) की अनुमति के बाद ही मील किट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन टेंट की व्यवस्था की जा सकती है।





