सऊदी में टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा सभी होटल प्रतिष्ठानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि जारी किया गया गाइडलाइन 29 अप्रैल से लागू हो जाएगा और हज सीजन की आखिर तक लागू रहेगा।

टूरिज्म मंत्रालय ने प्रतिष्ठानों के लिए क्या गाइडलाइन जारी किय?
टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि मक्का में जिनके पास हज वीजा नहीं होगा उन्हें प्रतिष्ठान में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहा गया है कि यह नियम सभी ट्रैवल और टूरिस्ट एजेंसी और अकोमोडेशन प्रदान करने वाले एजेंसियों को मनाना होगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास मक्का का resident visa है उन्हें भी ठहरने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही उमराह तीर्थ यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि उन्हें 29 अप्रैल तक देश से एग्जिट कर लेना चाहिए। अपील की गई है कि सभी टूरिस्ट प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन करना चाहिए। दरअसल तीर्थ यात्रियों की संख्या पर कंट्रोल पाने के लिए और भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।




