भारत में गाड़ी खरीदने के साथ ही कई प्रकार के टैक्स का चक्कर चालू हो जाता है जिसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स के अलावा टोल टैक्स आम लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या है. अब टोल टैक्स के समस्या को कम करने के लिए सरकार ने नया पहला चालू किया है.
अगर आप किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आप सिर्फ 340 रुपये में एक मासिक टोल पास बनवाकर, हर महीने अनलिमिटेड बार बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टोल पार कर सकते हैं.
दरअसल, यह सुविधा उन लाखों लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, जो टोल के नजदीक रहते हैं और रोजाना इस प्लाजा को पार करते हैं. कई लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं होती और वो हर बार अपने फास्टैग से टोल चार्ज कटने पर नाराज होते हैं या बहस करने लगते हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट नियम बना रखे हैं.

20KM तक सफर पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
बता दें कि सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” नीति लागू की थी. इसके अंतर्गत जो वाहन GNSS (Global Navigation Satellite System) से ट्रैक हो सकते हैं, उनसे 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं वसूला जाएगा.
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर यह सुविधा शुरू की है. संशोधित नियमों के अनुसार, GNSS आधारित वाहनों से पहले 20 किलोमीटर की यात्रा फ्री मानी जाएगी. इसके बाद की दूरी के लिए टोल शुल्क लिया जाएगा. यह नीति सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू है, राष्ट्रीय परमिट वाले कमर्शियल वाहनों को छोड़कर. जुलाई 2024 से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है.
340 रुपये का पास कैसे बनवाएं?
टोल पास की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो किसी भी टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किलोमीटर की सीमा में रहते हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ एक बार 340 का मासिक पास बनवाना होता है. इस पास को बनवाने के बाद आप चाहे जितनी बार भी टोल पार करें, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा.
यह पास एक गाड़ी के लिए होता है, यानी वाहन का मालिक जिसे बनवाता है, वही उसका उपयोग कर सकता है. बिना इस पास के आप टोल कर्मचारियों से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि नियम के अनुसार आपके पास Toll Plaza Pass होना जरूरी है.
ये सुविधा किन लोगों को मिल सकती है?
यह टोल छूट सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी टोल प्लाजा के चारों तरफ 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. इसका लाभ केवल निजी वाहन के मालिक उठा सकते हैं. साथ ही, उनके पास GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम) सक्षम वाहन या फास्टैग सिस्टम होना अनिवार्य है. इसके अलावा, लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास उस क्षेत्र का रेजिडेंशियल प्रूफ (पते का प्रमाण) होना भी आवश्यक है, जिससे यह साबित हो सके कि वह वास्तव में टोल प्लाजा के 20KM दायरे में रहता है.





