UAE में रहने वाले कई भारत के लोगों को हाल ही में नेपाल की यात्रा के दौरान अचानक लागू हुए एक कम-ज्ञात नियम के कारण देरी और पैसों का नुकसान उठाना पड़ा. इस नियम के अंतर्गत जो लोग नेपाल से खाड़ी देशों (जैसे UAE) लौट रहे हैं, उन्हें भारतीय दूतावास से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) लेना जरूरी है. बहुत से यात्रियों को इस नियम की जानकारी नहीं थी और जब तक उन्हें पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
वापसी के लिए NOC जरुरी
दुबई में रहने वाले मन्नू पलेरिचल ने बताया कि उनकी ईद की छुट्टियों की नेपाल यात्रा तनावपूर्ण बन गई जब काठमांडू एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वापसी के लिए ‘NOC’ (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘हमें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ये बात अचानक सामने आयी. मन्नू और उनका परिवार तब तक पोखरा जा चुका था, जो काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास से लगभग 200 किलोमीटर दूर है.
UAE में ट्रैवल एजेंट्स ने पुष्टि की है कि यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है. Smart Travels के जनरल मैनेजर सफीर मोहम्मद ने कहा, अधिकारियों ने देखा कि कुछ लोग जैसे मानव तस्करी और टैक्स चोरी के मामलों में इस नियम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने कहा, अब हम सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे पहले से ही NOC बनवा लें. UAE में थबसीर अहमद ने बताया कि इस नियम की वजह से 1,400 दिरहम से ज्यादा का नुकसान हुआ. उन्होंने बताया, ‘हमें NOC के बारे में सिर्फ नेपाल एयरपोर्ट पर पता चला, जब हम छुट्टियों से वापस लौट रहे थे.’
उनकी वापसी की फ्लाइट रविवार सुबह 3 बजे थी, इसलिए वे समय पर भारतीय दूतावास की मदद नहीं ले पाए और फ्लाइट छूट गई.
उन्होंने कहा, मैंने नई दिल्ली होकर दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे दुबई की एक नई टिकट खरीदनी पड़ी. आखिरी समय पर यात्रा योजना में बदलाव की वजह से कई यात्रियों को नई टिकट बुक करनी पड़ी, जिससे उन्हें पैसे का नुकसान हुआ.”
NOC पाने के लिए जमा करने होते हैं ये डॉक्यूमेंट
NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) पाने के लिए यात्रियों को पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट की कॉपी, UAE रेजिडेंस वीज़ा की कॉपी, एमिरेट्स ID, इमिग्रेशन स्टैम्प, फ्लाइट टिकट और एक आवेदन पत्र जैसे ये डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. NOC पाने के लिए 3,100 नेपाली रुपये प्रति व्यक्ति इसकी फीस है.
मन्नू ने बताया कि नेपाल पास होने की वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले कई भारतीय वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा, ‘ट्रैवल एजेंटों को चाहिए कि वे यात्रियों को पहले से NOC नियम के बारे में सही जानकारी दें ताकि फालतू का नुकसान न हो.




