अब सऊदी अरब में एग्जिट और री-एंट्री वीजा पर किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा. इसकी पुष्टि खुद अरब पासपोर्ट विभाग (जवाजात) ने की है. स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट और री-एंट्री वीजा के लिए चुकाई गई फीस रद्द करने की स्थिति में भी रिफंड नहीं होगी.
गौरतलब है कि यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब हजारों प्रवासी गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे हैं और वीज़ा प्रक्रियाओं को लेकर जानकारी चाहते हैं. यह घोषणा एक निवासी द्वारा पूछे गए सार्वजनिक सवाल के जवाब में की गई, जिसमें उन्होंने पूछा था कि यदि एग्जिट और री-एंट्री परमिट रद्द कर दिया जाए तो क्या वीजा फीस की वापसी संभव है. जवाजात ने दो टूक कहा कि यदि वीजा रद्द किया जाता है, तब भी भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी. पासपोर्ट विभाग (जवाजात) ने अपने बयान में कहा, यदि एग्जिट और री-एंट्री वीजा रद्द किया जाता है, तो उसकी फीस वापस नहीं की जाएगी.
वर्तमान नियमों के तहत, सिंगल एग्ज़िट और री-एंट्री वीजा की फीस 200 सऊदी रियाल है, जो अधिकतम दो महीनों के लिए वैध होती है. अगर कोई व्यक्ति दो महीने से अधिक बाहर रहना चाहता है (और उसका इक़ामा वैध है), तो हर अतिरिक्त महीने के लिए 100 सऊदी रियाल अतिरिक्त शुल्क देना होता है. यानी वीजा की अवधि को बढ़ाने पर शुल्क भी बढ़ता है और वीजा को बाद में रद्द किया जाता है, तो पहले से चुकाई गई पूरी राशि गैर-वापसी योग्य मानी जाएगी.
मल्टीपल एग्जिट और री-एंट्री वीजा के लिए सऊदी अरब में निर्धारित शुल्क और नियम निम्नलिखित हैं:
मल्टीपल वीजा
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फीस: 500 सऊदी रियाल
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अवधि: अधिकतम 3 महीने
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हर अतिरिक्त महीने के लिए शुल्क: 200 सऊदी रियाल (जब तक इक़ामा वैध है)
अगर निवासी पहले से ही सऊदी अरब से बाहर है और वीजा की विस्तार (extension) की आवश्यकता है:
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सिंगल एग्जिट वीजा एक्सटेंशन:
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फीस: 200 रियाल × 2 = 400 रियाल (एक महीने के लिए)
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मल्टीपल एग्जिट वीजा एक्सटेंशन:
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फीस: 400 रियाल × 2 = 800 रियाल
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Jawazat (पासपोर्ट विभाग) ने स्पष्ट किया है कि चाहे वीज़ा को रद्द करना हो या विस्तार (extend) — सारी प्रक्रिया डिजिटल रूप से Absher प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जा सकती है.
वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया:
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Absher पोर्टल पर लॉग इन करें: https://www.absher.sa
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“Services for Sponsors” (कफ़ील के लिए सेवाएं) ऑप्शन चुनें.
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उस व्यक्ति को चुनें जिसका वीजा रद्द करना है.
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रद्द करने का अनुरोध कन्फर्म करें.
इसको जरूर ध्यान रखें
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एक बार वीजा रद्द हो जाने के बाद भी, भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी.
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रद्द किए गए वीज़ा की कोई रिफंड नहीं है — चाहे वीजा का इस्तेमाल हुआ हो या नहीं.
सऊदी निवासी और नियोक्ता (कफ़ील) Absher डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एग्जिट और री-एंट्री वीजा को रिन्यू कर सकते हैं.
निवासियों (Residents) के लिए प्रक्रिया:
Absher प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर:
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“Worker Services” (कामगार सेवाएं) या
“Family Member Services” (परिवार सदस्य सेवाएं) विकल्प चुनें. -
आगे दिए गए निर्देशों का पालन करके
स्वयं के लिए या अपने प्रायोजित व्यक्तियों (Sponsored Persons) के लिए
वीजा रिन्यू करायें.
नियोक्ता/ कंपनियों (Employers/Sponsors) के लिए प्रक्रिया:
Absher Business प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें:
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“My Business Services” सेक्शन पर जायें
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“Visas” विकल्प चुनें
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सऊदी अरब से बाहर कार्यरत पेशेवरों के वीजा को एक्सटेंड करें.




