कुवैत के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि देश ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लक्षित करते हुए नए कर नियमों को लागू कर दिया है, साथ ही राज्य-स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रबंधन में भी व्यापक सुधारों की शुरुआत की गई है। इन पहलों का उद्देश्य New Kuwait 2035 विज़न के तहत सरकार के राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करने, आय के स्रोतों में विविधता लाने और अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप सुधार लागू करने के प्रयासों को सशक्त बनाना है।
नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत, सरकार ने Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) को अपनाया है — यह OECD के वैश्विक कर सुधार एजेंडा (Pillar Two) के तहत एक पूरक कर व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक न्यूनतम प्रभावी कर दर सुनिश्चित की जाए, भले ही वे किसी भी देश में कार्यरत हों।
वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में बताया गया कि नए कार्यकारी नियमों का उद्देश्य है:
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कानून के प्रावधानों को स्पष्ट करना,
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प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तंत्र को परिभाषित करना,
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और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
कुवैत की वित्त मंत्री एवं आर्थिक मामलों और निवेश मामलों की राज्यमंत्री नूरा अल-फस्साम ने इन नए विनियमों को कुवैत के आर्थिक सुधार यात्रा में एक “महत्वपूर्ण मील का पत्थर” करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम कर व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करने और निवेश के लिए एक अधिक निष्पक्ष वातावरण बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि यह कानून कुवैत के उस निरंतर प्रयास का प्रतिबिंब है, जिसके तहत देश तेल राजस्व पर अपनी निर्भरता को कम करके एक अधिक विविध और लचीला आर्थिक मॉडल स्थापित करना चाहता है।
नया टैक्स कुवैती राजकोष को देगा KD250 मिलियन वार्षिक प्रोत्साहन
प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, नवीन कर प्रणाली से कुवैत सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग KD250 मिलियन (कुवैती दिनार) की राजस्व प्राप्ति हो सकती है, जो राज्य की वित्तीय क्षमताओं को सशक्त बनाने में एक बड़ा योगदान साबित होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस नई प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वह आने वाले हफ्तों में हितधारकों और नियामक संस्थाओं के लिए जन-जागरूकता कार्यशालाओं (awareness workshops) की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। इन सत्रों की तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
राज्य संपत्ति उपयोग पर नए संशोधित नियम लागू
इसी क्रम में, मंत्रालय ने मंत्रीial संकल्प संख्या 54/2025 भी जारी किया है, जिसके तहत राज्य-स्वामित्व वाली संपत्तियों के उपयोग और सेवा शुल्कों से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। ये प्रावधान पहले संकल्प संख्या 40/2016 के अंतर्गत लागू थे।
मंत्री नूरा अल-फस्साम ने बताया कि संशोधित नियमों का उद्देश्य है:
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जनहित और न्यायपूर्ण पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखना,
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ताकि व्यक्तिगत और संस्थागत उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक परिसंपत्तियों तक उचित और पारदर्शी पहुंच मिल सके।
इन संशोधनों में कई प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं, जैसे:
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चालेट्स (Chalets)
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रेस्ट हाउस
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शॉपिंग मॉल्स
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कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
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बैंक
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वेयरहाउस/गोदाम
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स्पोर्ट्स क्लब्स
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स्कूल और अस्पताल
मंत्री नूरा अल-फस्साम ने बताया कि संशोधित शुल्क और मूल्य निर्धारण मॉडल, अब भी जीसीसी औसत से कम हैं, जो कुवैत की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं।
उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि इन उपायों का उद्देश्य है:
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समान अवसरों को सुनिश्चित करना,
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साथ ही राज्य की गैर-तेल आय स्रोतों को स्थायी और पारदर्शी तरीके से सुदृढ़ करना।




