कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) की ओर से साफ कर दिया गया है कि घरेलू कामगारों को देश छोड़ने के लिए एग्ज़िट परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बयान सोशल मीडिया पर फैली उन भ्रामक रिपोर्टों को खारिज करने के लिए जारी किया गया है, जिनमें दावा किया गया था कि Sahel ऐप के ज़रिए घरेलू कामगारों के लिए प्रस्थान से पहले नियोक्ताओं (sponsors) को एग्ज़िट परमिट लेना ज़रूरी है।
PAM ने कहा कि “यह खबर पूरी तरह से ग़लत और बेबुनियाद है कि घरेलू कामगारों को विदेश यात्रा से पहले एग्ज़िट परमिट की ज़रूरत है।
एग्ज़िट परमिट नियम किस पर लागू
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1 जुलाई से लागू यह नियम केवल निजी क्षेत्र (Private Sector) के श्रमिकों पर लागू किया गया है।
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इसका उद्देश्य श्रम गतिशीलता को नियंत्रित करना और अनुबंधों के पालन को सुनिश्चित करना है।
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परंतु घरेलू कामगार इस नियम से पूरी तरह बाहर रखे गए हैं।
घरेलू कामगारों में शामिल हैं-
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घरेलू सहायिका (मेड)
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निजी चालक
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रसोइया
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माली
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बच्चों/बुज़ुर्गों की देखभाल करने वाले सहायक
नागरिकों और प्रवासियों के लिए संदेश
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नियोक्ताओं को घबराने या अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है।
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घरेलू कामगार वैध वीज़ा और पासपोर्ट के साथ सामान्य प्रक्रिया के तहत यात्रा कर सकते हैं।




