कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुवैती महिलाओं के दिव्यांग बच्चों को कुवैती नागरिकों के रूप में जीवनभर के इलाज कराने का अधिकार देने वाला मंत्रीमंडलीय निर्णय जारी किया है। यह निर्णय शेख़ फ़हद यूसुफ़ अल सबाह, पहले उपप्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री द्वारा जारी किया गया। जो कुवैत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके समाज में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क़ानून संख्या 8/2010 के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया।
दिव्यांग बच्चों को कुवैती नागरिक के रूप में जीवनभर का अधिकार
दिव्यांग बच्चों को कुवैती नागरिक के रूप में जीवनभर का अधिकार मिलेगा। यह निर्णय कुवैती महिलाओं के अविवाहित या विदेशी पतियों से पैदा हुए बच्चों को नागरिकता की समानता प्रदान करेगा। कुवैत में महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को राहत देने के लिए एक श्रृंखला में यह कदम उठाया गया है, खासकर तब जब पिता कुवैती नागरिक नहीं होते।
कुवैत का सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण
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जनरल अली अल अदवानी, कुवैत के आंतरिक मंत्रालय के कार्यवाहक उपसचिव ने एक साथ दो अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कुवैती महिलाओं के कई छोटे बच्चों को नागरिकता उपचार प्रदान किया गया है, जब तक वे किशोरावस्था तक नहीं पहुंचते।
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कुवैत की सरकार का यह कदम कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से कुवैती महिलाओं के अधिकारों और उनके बच्चों के हित में एक बड़ा बदलाव है।
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यह वैश्विक मानवाधिकार समझौतों के तहत कुवैत के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
सरकार का दृष्टिकोण
मंत्रालय ने इस निर्णय को सामाजिक समावेशन और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। साथ ही, यह निर्णय कुवैती महिलाओं और उनके बच्चों को समान अधिकार और समर्थन प्रदान करने के लिए कुवैत के प्रतिबद्धता को और मजबूती से सामने लाता है।




