कुवैत का नया ई-वीजा सिस्टम लागू, दूतावास जाने का झंझट हुआ खत्म
यात्रा को आसान बनाने और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुवैत के गृह मंत्रालय ने जुलाई 2025 से नया ई-वीजा पोर्टल शुरू कर दिया है। इस नए पोर्टल के जरिए अब योग्य यात्री पर्यटन, पारिवारिक, बिजनेस और सरकारी यात्रा वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे अब कागजी प्रक्रिया या दूतावास जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
यह पूरी तरह डिजिटल सिस्टम कुवैत की Vision 2035 योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद देश की सार्वजनिक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और GCC (Gulf Cooperation Council) क्षेत्र में यात्रा को सरल बनाना है।
कौन कर सकता है आवेदन: वीजा प्रकार और पात्रता
नया पोर्टल e.gov.kw वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके तहत यूरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और GCC देशों के निवासियों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अब जिन वीजा प्रकारों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, वे हैं:
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पर्यटक वीजा (90 दिन) – घूमने-फिरने वालों के लिए
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पारिवारिक वीजिट वीजा (30 दिन) – कुवैत में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने के लिए
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बिजनेस वीजिट वीजा (30 दिन) – व्यापारिक मीटिंग और अन्य कामकाजी उद्देश्यों के लिए
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सरकारी वीजिट वीजा (30 दिन) – सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और राजनयिकों के लिए
हर वीजा श्रेणी के लिए अलग-अलग दस्तावेज और आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है।
आवेदन कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
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ई-वीजा पोर्टल पर रजिस्टर करें (ईमेल या सरकारी लॉगिन से)
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यात्रा उद्देश्य के अनुसार वीजा प्रकार चुनें
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जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे:
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पासपोर्ट की कॉपी (6 महीने से अधिक वैध)
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सफेद बैकग्राउंड पर पासपोर्ट साइज फोटो
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वापसी फ्लाइट और होटल बुकिंग की जानकारी
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स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर (यदि जरूरी हो)
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ऑनलाइन फीस का भुगतान करें (लगभग USD 10–30, नागरिकता के अनुसार)
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आवेदन को ट्रैक करें (पासपोर्ट नंबर या रेफरेंस कोड से)
आमतौर पर 1–3 कार्य दिवसों में वीजा जारी हो जाता है। वीजा ईमेल से भेजा जाएगा, जिसे प्रिंट करके या मोबाइल पर दिखाकर कुवैत में प्रवेश किया जा सकता है।
वीजा नियम और शर्तें
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पर्यटक वीजा: अधिकतम 90 दिन
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अन्य वीजा (पारिवारिक, बिजनेस, सरकारी): 30 दिन
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केवल अनुमोदित देशों और GCC निवासियों के लिए
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कुछ देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है
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नियमों का उल्लंघन करने या समय से ज्यादा रुकने पर जुर्माना या भविष्य में प्रवेश पर रोक लग सकती है





