कई यात्री मसाले, मिठाइयां और घर का बना खाना साथ ले जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें एयरपोर्ट पर आपको परेशानी में डाल सकती हैं। UAE समेत कई देशों में अब कड़े कस्टम नियम लागू हैं। बहुत से यात्री यह नहीं जानते कि भारतीय एयरपोर्ट सुरक्षा (BCAS) भी अपने नियमों के तहत कुछ चीज़ें बैन करती है। इसमें कुछ खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं, जिनसे सामान ज़ब्त हो सकता है या देरी हो सकती है।
UAE बैगेज नियम
कुछ खाद्य पदार्थों की सूची देखकर नियमित उड़ान भरने वाले यात्री भी हैरान हो सकते हैं। तेलीय भोजन, अचार-मसाले और सूखी चीज़ें भी जांच के दायरे में हैं।
| सामान | हैंड बैग (कैरी ऑन) | चेक-इन बैग |
|---|---|---|
| सूखा नारियल (Copra) | प्रतिबंधित | प्रतिबंधित |
| पिसा सूखा नारियल | प्रतिबंधित | प्रतिबंधित |
| पूरा नारियल | अनुमति नहीं | अनुमति |
| हरे नारियल का गूदा | अनुमति | अनुमति |
| सभी पिसे मसाले (लाल मिर्च समेत) | अनुमति नहीं | अनुमति |
| घी / तेल | सीमित (LAG नियम के तहत) | अधिकतम 5 किलो/लीटर |
| अचार | अनुमति | अनुमति (लाल मिर्च वाला अचार सिर्फ चेक-इन में) |
पाउडर मसाले देखने में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में ये ज्वलनशील हो सकते हैं या स्कैन में विस्फोटक जैसे दिख सकते हैं, इसलिए इन्हें कैबिन बैग में ले जाना मना है।
दुबई एयरपोर्ट हैंड बैगेज नियम
दुबई कस्टम विभाग के अनुसार, पान और पका हुआ खाना UAE सीमा पार नहीं कर सकता, चाहे वह घर का बना और अच्छे से पैक किया हो। निजी उपयोग का खाना तो अनुमति है, लेकिन किस प्रकार का खाना है, इस पर कस्टम अधिकारी काफी सख्त रहते हैं।
दवाइयां – अगर कोई यात्री दवा (खासतौर पर प्रिस्क्रिप्शन वाली) लेकर जा रहा है, तो UAE के Ministry of Health and Prevention (MoHAP) से पहले अनुमति लेनी होगी, जो उनकी वेबसाइट से ली जा सकती है। बिना अनुमति के दवा ले जाने पर दवा ज़ब्त हो सकती है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान – लिथियम बैटरी, ड्रोन और पावर बैंक ले जाने पर UAE की General Civil Aviation Authority (GCAA) ने सख्त नियम बनाए हैं। ज्यादातर पावर बैंक सिर्फ हैंड बैग में रखे जा सकते हैं, चेक-इन में नहीं। ड्रोन ले जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए।
यात्रा से पहले सलाह
अपनी एयरलाइन, भारतीय एयरपोर्ट सुरक्षा (BCAS) और UAE कस्टम की वेबसाइट चेक कर लें ताकि आपके पास कोई प्रतिबंधित या सीमित सामान न हो।




