कुवैत के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों की खिड़कियों पर 50 प्रतिशत तक टिंटिंग (काला शीशा) करवा सकते हैं। यह फैसला ट्रैफिक नियमों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह आदेश प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद यूसुफ अल-सबह ने मंत्रीस्तरीय निर्णय संख्या 1398/2025 के तहत जारी किया। इससे पहले 1976/81 के पुराने नियम के अनुसार केवल 30 प्रतिशत टिंटिंग की ही अनुमति थी।
नियमों में क्या हुआ बदलाव
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अब 30% से बढ़ाकर 50% तक टिंटिंग की अनुमति।
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सभी प्रकार के वाहनों पर लागू।
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फ्रंट विंडशील्ड (सामने का शीशा) पूरी तरह पारदर्शी रहना ज़रूरी।
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रिफ्लेक्टिव ग्लास/फिल्म (चमकदार शीशा) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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कलर्ड फिल्म्स लगाई जा सकती हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए।
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सभी शीशों पर टिंटिंग की जा सकती है, सिर्फ फ्रंट विंडशील्ड को छोड़कर।
सुरक्षा मानकों का ध्यान
मंत्रालय ने साफ किया है कि टिंटिंग की अनुमति होने के बावजूद वाहनों को गल्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। यह नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के कार्यवाहक अवर सचिव को सौंपी गई है।




