कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अहमद अल-अवाधी ने स्वास्थ्य सुविधाओं, सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए नए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुसार इनका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। इसके तहत नाबालिगों के लिए टैनिंग सेवाओं और सैलून में टैटू उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कुवैत के स्थानीय अखबार में दी गई खबर के अनुसार, यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सहयोग का परिणाम है, जो कुवैत की स्वास्थ्य मानकों को ऊँचा उठाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नए फ्रेमवर्क में 130 से अधिक शर्तें शामिल
नए फ्रेमवर्क में 130 से अधिक शर्तें शामिल हैं जिनमें संक्रमण रोकथाम, स्टरलाइज़ेशन, पर्यावरण संरक्षण, रेडिएशन सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं। दोनों मंत्रालयों की एक संयुक्त समिति इन नियमों की निगरानी और पालन सुनिश्चित करेगी।
स्थायी टैटू उपकरण सैलून मे पूरी तरह से बैन
मुख्य प्रावधानों में CPR और लाइफसेविंग ट्रेनिंग, प्रमाणित लाइफगार्ड की नियुक्ति, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पूल और स्पा के लिए विशेष सुरक्षा मानक, केवल लाइसेंस प्राप्त कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग, रेज़र और धारदार उपकरणों का बार-बार उपयोग प्रतिबंधित करना शामिल है। स्थायी टैटू उपकरण सैलून में पूरी तरह बैन होंगे। बच्चों के लिए हेयर डाई की अनुमति नहीं होगी और 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए टैनिंग सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उपायों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक गुणात्मक कदम बताया है और कहा कि यह दिशा-निर्देश सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और समाज की सुरक्षा के उच्चतम मानक हासिल करने की एकीकृत रोकथाम दृष्टि का हिस्सा हैं।




