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शारजाह के शासक का बड़ा ऐलान, असमर्थ पिताओं के बच्चों का उठायेंगे भरण-पोषण का खर्च

शारजाह के शासक का बड़ा ऐलान, असमर्थ पिताओं के बच्चों का उठायेंगे भरण-पोषण का खर्च

Vandana Upadhyay by Vandana Upadhyay
अगस्त 20, 2025
in UAE
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शारजाह के शासक का बड़ा ऐलान, असमर्थ पिताओं के बच्चों का उठायेंगे भरण-पोषण का खर्च

शारजाह के शासक का बड़ा ऐलान, असमर्थ पिताओं के बच्चों का उठायेंगे भरण-पोषण का खर्च

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शारजाह के शासक का बड़ा ऐलान, असमर्थ पिताओं के बच्चों का उठायेंगे भरण-पोषण का खर्च

Vandana Upadhyay · अगस्त 20, 2025

शारजाह के शासक और सर्वोच्च परिषद् के सदस्य, हिज हाइनेस डॉ. शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल क़ासिमी ने घोषणा की कि वे उस नागरिक पिता की मदद करेंगे जो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है और अदालत द्वारा निर्धारित बच्चों के भरण-पोषण का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है।

हिज हाइनेस ने ज़ोर देकर कहा कि वे ऐसे पिता की ज़िम्मेदारी लेते हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं और स्पष्ट किया कि वे व्यक्तिगत रूप से कई मामलों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शारजाह के न्यायाधीश कानून और “कानून की आत्मा” दोनों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिसमें बच्चों, महिलाओं, मानवता, दया और करुणा को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे मामलों में “अनिवार्य प्रवर्तन” जैसे कठोर शब्दों को आदेशों से हटा दिया गया है, और पहले ही निर्देश दिया गया था कि इन्हें अधिक उपयुक्त शब्दों से बदल दिया जाए।

 “डायरेक्ट लाइन” नामक कार्यक्रम में शारजाह ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के महानिदेशक डॉ. मोहम्मद हसन खलफ से फ़ोन पर बातचीत में शेख सुल्तान ने खोरफ़क़्क़ान शहर में औद्योगिक और वाणिज्यिक भूमि वितरण का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इस शहर को लोहारगिरी जैसी सेवाओं और उद्योगों की आवश्यकता है ताकि लोग मरम्मत कार्यों के लिए कहीं और न जाना पड़े। इसलिए भूमि उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके पास विशेषज्ञता हो, ताकि ज़मीन खाली न पड़ी रहे।


कार्यक्रम में एक कॉलर “उम्म मुहैर” ने एक पिता को जेल भेजने की माँग की, जो भरण-पोषण देने में असमर्थ था। इस पर शेख सुल्तान ने कहा “हमारी अदालतों में ‘कानून’ है, और ‘कानून की आत्मा’ भी है, जो दया और करुणा की मांग करती है। यदि कोई पिता वास्तव में असमर्थ है और सच्चाई से भुगतान नहीं कर सकता, तो उसे कैद करना समाधान नहीं है क्योंकि इससे उसकी स्थिति और बिगड़ेगी। ऐसे मामलों में मुझे शामिल किया जाए। यदि पिता ईमानदारी से असमर्थ है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। मां को यह बताया जाए कि मामले का समाधान कुछ ही दिनों में होगा और मामला शारजाह के शासक के पास भेजा जाएगा।”

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों का घर बेचकर देश छोड़ दिया था। अदालत ने परिवार को घर खाली करने का आदेश दिया, जिसे “अनिवार्य” कहा गया था। इस पर शेख सुल्तान ने हस्तक्षेप करते हुए परिवार के लिए नया पूरी तरह सुसज्जित घर उपलब्ध कराया और “अनिवार्य” शब्द को बदलने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा “हमने निर्देश दिया है कि न्यायाधीशों पर एक साथ बहुत सारे मामलों का बोझ न डाला जाए, ताकि वे हर मामले का गहराई से अध्ययन कर सकें। यह कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन और हितों से जुड़ा है। हम लोगों के हितों की छोटी-से-छोटी बातों में हस्तक्षेप करते हैं यही हमारी दैनिक प्राथमिकता है। इस तरह लोग खुश रहते हैं और अन्याय समाप्त होते हैं। हर नेक काम इंसान की पुण्य सूची में जुड़ता है; उन अच्छे कर्मों को संजोएं उस दिन के लिए जब न धन काम आएगा, न संतान।”

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Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.

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