सऊदी अरब ने मक्का के ग्रैंड मस्जिद और मदीना के पैगंबर की मस्जिद में इफ्तार भोजन वितरित करते समय विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यह नया दिशा-निर्देश “जनरल अथॉरिटी फॉर द केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द टू होली मस्जिद्स” द्वारा जारी किया गया है।
प्राधिकरण ने एक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें रमजान के पवित्र महीने में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए परमिट प्राप्त करने की शर्तें बताई गई हैं। नियम सभी संगठनों और व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो इफ्तार प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित प्राधिकरणों के साथ कानूनी रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है और वितरण योजनाएं स्वास्थ्य और शरिया मानकों के अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
नए नियमों के तहत, परमिटधारकों को निर्धारित वितरण क्षेत्रों का पालन करना होगा, सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखनी होगी और भोजन परोसते समय किसी भी प्रकार के विज्ञापन या विपणन से बचना होगा।
प्राधिकरण ने कहा कि परमिट हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल अनुमोदित भोजन वितरित किया जा सकता है। साथ ही, उल्लंघन होने पर किसी भी समय परमिट रद्द करने का अधिकार भी प्राधिकरण के पास है।
उल्लंघन के लिए सजा बढ़ती जाएगी पहली बार होने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी, जबकि बार-बार उल्लंघन पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा और शेष रमजान के दौरान भोजन वितरण में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।




