यूएई के श्रम कानून (Federal Decree Law No. 33 of 2021, Article 17(1)) के अनुसार किसी भी कर्मचारी के काम करने के अधिकतम घंटे प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
अगर कोई कर्मचारी अपने तय समय से ज़्यादा काम करता है, तो उसे ओवरटाइम माना जाता है और इसके लिए उसे अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। कानून के मुताबिक, ओवरटाइम करने पर कर्मचारी को उसकी सामान्य तनख्वाह के साथ कम से कम 25% ज़्यादा भुगतान मिलेगा। वहीं, अगर कोई कर्मचारी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच काम करता है, तो उसे सामान्य वेतन के साथ कम से कम 50% ज़्यादा भुगतान मिलेगा। हालाँकि, जो कर्मचारी शिफ्ट में काम करते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता।
कानून यह भी कहता है कि नियोक्ता (employer) किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के खिलाफ आठ घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी बिना ओवरटाइम का भुगतान किए कर्मचारियों से ज्यादा काम कराती है, तो इसे जबरन काम कराना माना जाएगा।
इसलिए, अगर आपसे रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा या हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, तो आपको ओवरटाइम का पैसा मिलना चाहिए। आप इस बारे में अपने नियोक्ता से बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समस्या हल नहीं होती, तो आप अपनी शिकायत यूएई के Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) में दर्ज करा सकते हैं।




