अगर आपके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है और आप किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके नए नियोक्ता (कंपनी) को आपके लिए वर्क परमिट लेना ज़रूरी है। भले ही आप गोल्डन वीज़ा पर self-sponsored हों, लेकिन नौकरी शुरू करने से पहले आधिकारिक रूप से वर्क परमिट जारी होना अनिवार्य है।
मुख्य फायदे:
गोल्डन वीज़ा धारकों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलती है। अगर आपकी नौकरी probation period (परख अवधि) में खत्म हो जाती है, तब भी आपको तुरंत नया वर्क परमिट मिल सकता है। आम कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध होता है, लेकिन गोल्डन वीज़ा वालों को छूट है।
वर्क परमिट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (MoHRE के अनुसार):
-
सफेद बैकग्राउंड वाली रंगीन फोटो।
-
कम से कम 6 महीने वैध पासपोर्ट की कॉपी और वैध गोल्डन वीज़ा की कॉपी।
-
मंत्रालय (MoHRE) द्वारा जारी और दोनों पक्षों (कर्मचारी और नियोक्ता) द्वारा हस्ताक्षरित Employment Contract।
-
शैक्षिक प्रमाण पत्र (Academic Certificates):
-
स्किल लेवल 1 और 2: स्नातक डिग्री (Bachelor’s या उससे ऊपर)
-
स्किल लेवल 3 और 4: डिप्लोमा या उससे ऊपर
-
स्किल लेवल 5: हाई स्कूल सर्टिफिकेट
(सभी प्रमाण पत्र विदेश मंत्रालय से सत्यापित होने चाहिए। राज्य सरकार के प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं।)
-
-
प्रोफेशनल लाइसेंस (जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, फिटनेस ट्रेनर, वकील आदि के लिए संबंधित मंत्रालय/प्राधिकरण से लाइसेंस)।
महत्वपूर्ण बात
आपको नया काम मिलने पर अपनी रेज़िडेंसी वीज़ा (Golden Visa) बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह self-sponsored होता है। केवल आपका मौजूदा नियोक्ता पुराना वर्क परमिट कैंसल करेगा और नया नियोक्ता नया वर्क परमिट जारी करवाएगा।




