कुवैत का सूचना मंत्रालय अब सोशल मीडिया विज्ञापनों के लिए सख्त और व्यापक नियम लाने की तैयारी कर रहा है। नए कानून के तहत सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
इस कदम का उद्देश्य फर्जी प्रमोशन रोकना और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। मंत्रालय ने मसौदा कानून में दो पूरे अध्याय विज्ञापन से जुड़े नियमों और उल्लंघन पर दंड के लिए रखे हैं।
मुख्य बिंदु:
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लाइसेंस ज़रूरी: इन्फ्लुएंसर्स और कंपनियों को यह साबित करना होगा कि जिस सेवा या प्रोडक्ट का प्रचार हो रहा है, वह कानूनी रूप से स्वीकृत है।
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संयुक्त निगरानी: सूचना मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिलकर अनुमोदन देंगे।
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स्पेशल अनुमति: जैसे स्वास्थ्य उत्पादों के विज्ञापन को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी, रियल एस्टेट विज्ञापन को वाणिज्य मंत्रालय की।
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कंटेंट मॉनिटरिंग: सूचना मंत्रालय को सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी का अधिकार मिलेगा और उल्लंघन पाए जाने पर मामला पब्लिक प्रॉसिक्यूशन को सौंपा जाएगा।
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इन्फ्लुएंसर अकाउंट वेरीफिकेशन: लाइसेंस प्रक्रिया में ई-एप्लिकेशन, पहचान पत्र और नियम पालन का लिखित वचन देना होगा।
सूत्रों का कहना है कि इस क्षेत्र की तेज़ी से बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह ज़रूरी है। सभी को एडजस्ट करने का समय दिया जाएगा, लेकिन बाद में उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।




