अमेरिका ने फिर निकाली खुन्नस, भारतीयों के लिए सख्त किए वीजा नियम
अमेरिका ने घोषणा की है कि अब गैर-आप्रवासी वीज़ा (NIV) के लिए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट केवल अपने देश की नागरिकता या कानूनी निवास के आधार पर ही बुक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक अब दूसरे देश में जल्दी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं करवा पाएंगे।
क्या हुआ है बदलाव
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यह बदलाव B1 (व्यवसाय) और B2 (पर्यटन) वीज़ा सहित सभी NIV श्रेणियों पर लागू होगा।
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कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय आवेदकों ने लंबी प्रतीक्षा अवधि (कभी-कभी 3 साल तक) के कारण यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में अपॉइंटमेंट्स बुक करने का विकल्प इस्तेमाल किया था। अब वह सुविधा नहीं रहेगी।
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छात्र वीज़ा (F-1), आगंतुक वीज़ा (B1/B2) और कुछ कार्य वीज़ा नवीनीकरण के लिए भी नए नियम लागू होंगे।
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पर्यटन और व्यवसाय यात्राओं के लिए यह बदलाव योजना बनाने को कठिन बना देगा। अब आवेदकों को देश में लंबी प्रतीक्षा अवधि का ध्यान रखते हुए पहले से तैयारी करनी होगी।
असर:
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पर्यटन: यात्रा की योजनाओं को बदलना पड़ सकता है या ऐसे देश चुनने पड़ सकते हैं जहां वीज़ा प्रक्रिया सरल हो।
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व्यापार यात्रायें: आखिरी समय की यात्रायें मुश्किल होंगी, इसलिए पहले से योजना बनाना जरूरी है।
सारांश:
अब भारतीय नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट हमेशा भारत में ही बुक करना होगा, और विदेश में जल्दी अपॉइंटमेंट लेने का विकल्प समाप्त हो गया है।





