नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई (UPI) के लिए नया नियम जारी किया है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है ताकि बड़े डिजिटल पेमेंट आसानी से किए जा सकें।
नए नियम क्या हैं?
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अब कुछ व्यापारी कैटेगरी (Person-to-Merchant, P2M) में 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
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लेकिन व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) ट्रांसफर की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी, यानी 1 लाख रुपये प्रतिदिन।
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ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
अलग-अलग कैटेगरी के लिए लिमिट
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कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस: प्रति लेन-देन 5 लाख रुपये, डेली कैप 6–10 लाख रुपये।
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ट्रैवल बुकिंग, क्रेडिट कार्ड बिल, और लोन रीपेमेंट: प्रति लेन-देन 5 लाख रुपये।
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ज्वेलरी खरीदारी: 2 लाख रुपये तक।
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टर्म डिपॉज़िट (डिजिटल ऑनबोर्डिंग से): 5 लाख रुपये तक।
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डिजिटल अकाउंट ओपनिंग: पहले की तरह 2 लाख रुपये तक।
फायदा क्या होगा?
इस बदलाव से लोग आसानी से बड़े पेमेंट जैसे EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। उद्योग जगत का मानना है कि इससे व्यापारियों की चिंता भी कम होगी और ग्राहक एक ही स्टेप में रीयल-टाइम पेमेंट कर पाएंगे।



