दुबई की Knowledge and Human Development Authority (KHDA) ने प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की भर्ती, आचरण और जवाबदेही से जुड़े दो नए तकनीकी गाइड जारी किए हैं।
इनमें शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर उनके बैकग्राउंड चेक, योग्यता, अनुभव और सोशल मीडिया व्यवहार तक के लिए सख़्त नियम बनाए गए हैं। अब किसी भी शिक्षक को पढ़ाने से पहले “Appointment Notice” लेना अनिवार्य होगा, जो केवल एक स्कूल के लिए मान्य होगा।
स्कूल बदलने पर नया नोटिस लेना पड़ेगा। भर्ती से पहले स्कूलों को कम से कम दो रेफरेंस, सभी देशों से आपराधिक रिकॉर्ड की जांच और औपचारिक पैनल इंटरव्यू करना होगा। KHDA ने डिग्री और योग्यता के लिए भी मानक तय किए हैं और मौजूदा शिक्षकों को 2028 तक इन्हें पूरा करने की समय सीमा दी है।
अगर कोई शिक्षक इस्तीफा देते समय नोटिस पीरियड या एग्ज़िट सर्वे पूरी नहीं करता, तो उस पर 90 दिन का वेटिंग पीरियड लगाया जाएगा। वहीं, गंभीर अपराध, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चूक, बार-बार की बेईमानी या असंवेदनशील सोशल मीडिया गतिविधियां होने पर शिक्षक को पूरे सेक्टर से “Deregister” किया जा सकता है।
यह सिर्फ़ नौकरी से निकाले जाने (Dismissal) से अलग है, क्योंकि डीरजिस्ट्रेशन के बाद शिक्षक किसी भी प्राइवेट स्कूल, नर्सरी, यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में काम नहीं कर पाएंगे। KHDA का कहना है कि इन बदलावों से माता-पिता को भरोसेमंद और योग्य शिक्षक मिलेंगे, बच्चों की पढ़ाई में स्थिरता आएगी और दुबई के शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा और मज़बूत होगी।




