कुवैत में जन्म लेने वाले बच्चों का दो महीने के भीतर पंजीकृत न कराने वाले माता-पिता को कड़ी आर्थिक सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रस्तावित डिक्री-लॉ (Draft Decree-Law) इस सप्ताह उनके उच्चता अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह को सौंपा गया है।
2015 के चाइल्ड राइट्स लॉ में संशोधन का यह मसौदा आंतरिक मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके तहत माता-पिता या अभिभावक जो अपने नवजात बच्चे को पिता की राष्ट्रीयता फ़ाइल में 60 दिनों के भीतर पंजीकृत नहीं कराते, उन्हें KD 2,000 से KD 3,000 ($6,500 – $9,700) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मसौदे में यह सुविधा भी दी गई है कि निर्धारित समयसीमा पार होने पर सीमित निपटान (Settlement) किया जा सकता है। माता-पिता KD 100 + प्रतिदिन KD 5 का भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कुल राशि KD 2,000 से अधिक न हो। एक बार आंतरिक मंत्रालय को भुगतान कर देने पर मामला बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार की आपराधिक जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
कुवैती अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण के प्रति कुवैत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए उचित दस्तावेज़ प्राप्त करने में लापरवाही करते हैं, जिससे वे आधिकारिक राष्ट्रीयता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते। नई प्रावधानों का उद्देश्य इस खामी को दूर करना और पंजीकरण के लिए कानूनी और वित्तीय बाध्यता बनाना है।
इस उपाय में मौजूदा कानून में दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं – अनुच्छेद 17 बिस, जो समय पर पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, और अनुच्छेद 81 बिस, जो उल्लंघनों के लिए दंड निर्धारित करता है। यह पहले से मौजूद जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन और 1959 से लागू राष्ट्रीयता नियमों पर आधारित है।




