तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं
ओमान में इंटरनेट के माध्यम से तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। इंटरनेट या किसी भी माध्यम से यह करने वाले को 15 साल की जेल और OMR 150,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
15 साल की जेल और OMR 150,000 का जुर्माना लगाया जाएगा
Public Prosecution ऑनलाइन बयान जारी कर यह बताया है कि इंटरनेट या किसी भी माध्यम से व्यक्तियों की तस्करी करना या उनकी सहायता करना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने वाले को 15 साल की जेल और OMR 150,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।