दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने Executive Council Resolution No. 85 of 2025 जारी किया है, जिसके तहत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात, भंडारण, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई पर सख़्त नियंत्रण लागू हो गया है। यह नियम पूरे दुबई और फ्रीज़ोन में लागू होगा। उल्लंघन पर 10 लाख दिरहम (₹2.2 करोड़) तक जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है।
Key Highlights
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दुबई में पेट्रोलियम व्यापार पर नए नियम लागू
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आयात, निर्माण, भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर पूर्ण निगरानी
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नियम पूरे दुबई + सभी फ्रीज़ोन (DIFC सहित) में लागू
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सुपरविजन: Dubai Supreme Council of Energy
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उल्लंघन पर AED 1,000,000 तक जुर्माना (बार-बार उल्लंघन पर दुगुना)
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गैर-अनुपालन पर लाइसेंस रद्द और वाहन जब्ती की कार्रवाई
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सभी कंपनियों को 12 महीनों के अंदर अनिवार्य अनुपालन करना होगा

दुबई सरकार ने पेट्रोलियम व्यापार को कड़े नियमन में लाया
दुबई के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक नया और बेहद महत्वपूर्ण कानून जारी किया है—Executive Council Resolution No. 85 of 2025। इसका उद्देश्य दुबई में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े पूरे व्यापार को नियंत्रित करना और उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना है।
यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बाज़ार में अवैध व्यापार, खतरनाक स्टोरेज, बिना लाइसेंस सप्लाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई जा सके।
पूरे दुबई और सभी फ्रीज़ोन में लागू—DIFC भी शामिल
नया कानून सिर्फ मुख्य दुबई क्षेत्र ही नहीं बल्कि सभी फ्रीज़ोन—DIFC, JAFZA, Dubai South, DMC—सभी जगह लागू होगा।
Dubai Supreme Council of Energy इन सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा।
काउंसिल:
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लाइसेंस जारी करेगी
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नियम निर्धारित करेगी
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तकनीकी मानक तय करेगी
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अनुपालन की जांच करेगी
सख्त सुरक्षा मानक—कंपनियों को 24 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत:
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हर कंपनी को अपनी पेट्रोलियम गतिविधियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा
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स्टोरेज, टैंकर मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य होगा
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किसी भी दुर्घटना, रिसाव, आग, या सुरक्षा उल्लंघन को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा
यह नियम खासतौर पर उन expat-run कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टैंकर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल सप्लाई या फ्यूल ट्रेडिंग में काम करती हैं।
उल्लंघन पर भारी जुर्माना—बार-बार गलती पर दुगुना
अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो:
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पहली बार: भारी जुर्माना
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एक साल के भीतर दोबारा गलती: जुर्माना दोगुना
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अधिकतम सीमा: AED 1,000,000 (≈ ₹2.2 करोड़)
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गंभीर मामलों में:
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लाइसेंस रद्द
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गतिविधियां बंद
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वाहन और टैंकर जब्त
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सरकार के मुताबिक़ यह सब दुबई की सुरक्षा, पर्यावरण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।




