दिल्ली में अपना खुद का घर खरीदना अब आम आदमी के लिए भी संभव हो सकेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘जनता आवास योजना 2026’ लॉन्च कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को दिल्ली की अच्छी लोकेशंस पर सस्ते फ्लैट मुहैया कराना है। हालांकि, डीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना कमाई एक निर्धारित सीमा के भीतर है।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना के तहत कुल 741 सस्ते फ्लैट्स बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो तारीखों का खास ध्यान रखें क्योंकि समय कम बचा है। नीचे दी गई तालिका में जरूरी जानकारी देखें:
| विवरण | जानकारी |
| उपलब्ध फ्लैट्स (EWS) | 741 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 7 फरवरी 2026 |
| ड्रॉ की तारीख | 13 फरवरी 2026 |
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता शर्तें)
डीडीए ने इस योजना में अमीरों को बाहर रखने के लिए सख्त आय सीमा तय की है। फ्लैट पाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आय सीमा: पूरे परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक बड़ी राहत यह दी गई है कि इस योजना के लिए दिल्ली में संपत्ति स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने सभी कागजात दुरुस्त कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
- पैन कार्ड (PAN Card)।
- आवेदक के अपने नाम पर बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यह साबित करने के लिए कि आय 10 लाख से कम है)।
- पहचान पत्र और पते का प्रमाण।
चयन और आवेदन की प्रक्रिया
जनता आवास योजना के लिए आवेदन डीडीए (DDA) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। फ्लैट्स का आवंटन किसी सिफारिश से नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ ‘कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ’ (Computerized Random Draw) के जरिए किया जाएगा। ड्रॉ का परिणाम 13 फरवरी 2026 को घोषित होगा।
आरक्षण और विशेष नियम
समाज के विभिन्न वर्गों को समानता का अधिकार देने के लिए डीडीए ने कुछ विशेष प्रावधान भी रखे हैं। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए योजना में विशेष नियम लागू होते हैं। इन श्रेणियों के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी का सही चुनाव करें।
Last Updated: 18 January 2026




