Income Tax New Rules: अब 10 लाख तक नकद जमा पर PAN Card की जरूरत नहीं, कार और जमीन खरीदने का नियम भी बदला
इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने जा रही है। इसके तहत टैक्स भरने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया जा रहा है और फॉर्म अब पहले से भरा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कार खरीदने, जमीन खरीदने और बैंक में नकद जमा करने के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं जो आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।
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PAN Card को लेकर क्या बदल गए हैं नियम?
नए नियमों के मुताबिक पैन कार्ड दिखाने की शर्तों में काफी ढील दी गई है। अभी तक बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड देना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी पैन कार्ड की अनिवार्यता वाली रकम को बढ़ा दिया गया है।
पैन कार्ड के नए नियम इस प्रकार हैं:
- नकद जमा: अब साल भर में कुल 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा या निकासी करने पर ही पैन कार्ड जरूरी होगा।
- गाड़ी खरीदना: अब केवल 5 लाख रुपये से महंगी कार या बाइक खरीदने पर ही पैन कार्ड देना होगा। अभी तक हर गाड़ी के लिए यह जरूरी था।
- प्रॉपर्टी: जमीन या घर खरीदने और बेचने के लिए अब 20 लाख रुपये से ज्यादा की डील पर पैन कार्ड जरूरी होगा, पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
- होटल का बिल: होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिल होने पर ही पैन कार्ड मांगा जाएगा।
नौकरी करने वालों को HRA और एलाउंस में क्या फायदा मिलेगा?
वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA क्लेम करने के लिए अब चार बड़े शहरों को मेट्रो सिटी का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी तक HRA क्लेम कर सकेंगे, जो पहले 40 फीसदी था।
वेतन और भत्तों से जुड़े बदलाव:
| सुविधा | नया नियम |
|---|---|
| HRA मेट्रो शहर | बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो सिटी माना जाएगा |
| मोटर अलाउंस | 1600cc तक की कार के लिए 8,000 रुपये महीना टैक्स फ्री होगा |
| बड़ी कार अलाउंस | 1600cc से बड़ी कार के लिए 10,000 रुपये महीना टैक्स फ्री होगा |
| मुफ्त भोजन | कंपनी की तरफ से 200 रुपये प्रति मील तक का खाना टैक्स फ्री होगा |
| गिफ्ट लिमिट | एंप्लॉयर से मिलने वाले 15,000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगेगा |
पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म कब से मिलेगा?
सरकार टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सिंगल क्लिक सिस्टम बना रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो रिटर्न भरा जाएगा, उसका फॉर्म पूरी तरह से ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। करदाता को सिर्फ अपनी जानकारी चेक करनी होगी और अगर सब सही है तो एक क्लिक में रिटर्न जमा हो जाएगा।
अगर किसी को लगता है कि फॉर्म में दी गई जानकारी गलत है, तो उसे एडिट करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को अब ITR फॉर्म में अपनी होल्डिंग्स की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स विभाग अब सीधे क्रिप्टो एक्सचेंज से भी डेटा लेगा ताकि सही जानकारी मिल सके।





