Oman में खरीदारी करने वालों के लिए बड़ा नियम, अरबी में बिल नहीं दिया तो दुकानदारों पर लगेगा भारी जुर्माना
ओमान में Consumer Protection Authority (CPA) ने सभी ग्राहकों और दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि देश के किसी भी स्टोर से खरीदारी करने पर अरबी भाषा में रसीद प्राप्त करना ग्राहकों का बुनियादी अधिकार है। यह बयान तब आया है जब मस्कट की एक अदालत ने नियमों का पालन न करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर भारी जुर्माना लगाया है।
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दुकानदारों के लिए क्या है कानूनी नियम?
ओमान के उपभोक्ता संरक्षण कानून के आर्टिकल 12 के मुताबिक, हर दुकानदार को अरबी भाषा में इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। दुकानदार अपनी सुविधा के लिए दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रसीद अरबी में होनी चाहिए। यह नियम अपने आप लागू होता है, चाहे ग्राहक रसीद मांगे या न मांगे। हाल ही में मस्कट की प्राइमरी कोर्ट ने एक मामले में अरबी रसीद न देने पर प्रति आरोपी 1000 रियाल यानी कुल 2000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया है।
रसीद में कौन सी जानकारी होनी चाहिए?
CPA ने बताया है कि एक वैध रसीद में कुछ खास जानकारियों का होना जरूरी है ताकि भविष्य में वारंटी या सर्विस को लेकर कोई विवाद न हो। रसीद में नीचे दी गई बातें साफ-साफ लिखी होनी चाहिए:
- दुकान या सप्लायर का नाम और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन (CR) नंबर
- खरीदारी की तारीख और सामान का प्रकार
- सामान की कीमत, मात्रा और टैक्स की जानकारी
- सप्लायर के हस्ताक्षर और दुकान की मुहर
- वारंटी और मेंटेनेंस का विवरण
आने वाला है नया डिजिटल सिस्टम
ओमान टैक्स अथॉरिटी (OTA) जल्द ही रसीदों के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू करने जा रही है। ‘फवतारा’ (Fawtara) नाम के इस प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। फरवरी 2026 में इसका टेस्टिंग पोर्टल शुरू हो रहा है और अगस्त 2026 तक इसका पायलट फेज शुरू करने की योजना है। इस नए सिस्टम से रसीदों में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी।




