मस्कट में अब कूड़ा फेंकना पड़ेगा भारी, आज से लागू हुए नए नियम, लगेगा 1000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना
मस्कट नगर पालिका ने शहर की साफ-सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. यह अभियान खाली भूखंडों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ है. 15 फरवरी, 2026 को शुरू हुए इस अभियान का मकसद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
क्या हैं नए नियम और कितना लगेगा जुर्माना?
- यह अभियान लोकल ऑर्डर 1/2006 (Local Order 1/2006) और प्रशासनिक निर्णय 55/2017 (Administrative Decision 55/2017) के तहत चलाया जा रहा है.
- खुले इलाकों, सार्वजनिक चौकों या वादी (wadi) में कचरा फेंकने पर 1,000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगेगा. अगर कोई बार-बार यही गलती करता है, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा.
- निर्माण या मरम्मत का मलबा इधर-उधर फेंकने या किसी और की जमीन पर डालने पर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना है, जो दूसरी बार में 300 ओमानी रियाल हो जाएगा.
- समुद्री पर्यावरण में अवैध रूप से कचरा डालने पर 5,000 से 50,000 ओमानी रियाल तक का भारी जुर्माना और 1 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है.
- नियम तोड़ने वालों को एक दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे कचरा हटाकर अपनी गलती सुधार सकें.
किन विभागों की है इस पर नज़र?
- मस्कट नगर पालिका (Muscat Municipality) इस अभियान का नेतृत्व कर रही है और नियमों को लागू करवा रही है.
- शहरी निरीक्षण विभाग (Urban Inspection Department) लगातार जगहों का दौरा कर रहा है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा सके.
- पर्यावरण प्राधिकरण (Environment Authority) खतरनाक या समुद्री कचरे से जुड़े मामलों में शामिल रहेगा.
- रॉयल ओमान पुलिस (Royal Oman Police – ROP) भी नियमों को लागू करने और ट्रक चलाने वालों पर नजर रखने में मदद कर रही है.
आम लोगों पर क्या होगा इसका असर?
- अवैध रूप से जमा किया गया कचरा बीमारियों को फैलाने वाले कीड़े-मकोड़ों और चूहों को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा होता है.
- गंदगी से बदबू फैलती है और मस्कट की खूबसूरती खराब होती है.
- नगर पालिका ने मकान मालिकों को सलाह दी है कि वे अपनी खाली जमीनों पर बाड़ लगाएं ताकि कोई दूसरा उन्हें कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल न कर सके.
- लोगों से अपील की गई है कि वे 1111 कॉल सेंटर (1111 Call Center) पर अवैध कचरा फेंकने की शिकायत करें और सिर्फ तय जगहों पर ही कचरा डालें.




